09HREG97 स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में 40 दुकानों को खाली किए जाने के निर्देश के बाद मालिकों में मचा हड़कंप
-मंगलवार की शाम तक दुकानें खाली के जाने के लिए निर्देश, खाली न करने पर गरजे की जेसीबी : आशीष
ऋषिकेश, 09 मई (हि.स.)। उच्च न्यायालय के दुकानदारों को खाली किए जाने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। मंगलवार की शाम 6:00 बजे तक दुकानदारों को दुकानों को खाली किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
मंगलवार को दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर 3 दिन का समय मांगा है, लेकिन प्रशासन समय ना देने के लिए अपनी ज़िद पर अड़ गया है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्ष 1998 से न्यायालय में विचाराधीन था, जहां दुकानदार मुकदमा को हार गये हैं। इसके बाद सभी दुकानदारों को 22 फरवरी 2023 को यमकेश्वर के तहसीलदार ने 10 दिन के अंदर अपना कब्जा हटा लिए जाने के लिए आदेश देते हुए कहा था, कि यदि उनके द्वारा अपना कब्जा नहीं हटाया गया तो उनके विरुद्ध उचित बल प्रयोग कर निर्माण को हटा दिया जाएगा, जिसका खर्चा दुकानदार को देना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 19 जून 2010 को भारत साधु समाज के पट्टे के नवीकरण की जांच के संबंध में कार्रवाई भी की गई थी। जांच में कहा गया था कि जिसमें भारत समाज के द्वारा मूल पट्टे की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है और पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है ।भूमि का उपयोग निवास गृह निर्माण से विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में दुकानों का निर्माण कर किराए पर दुकानों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत साधु समाज के द्वारा खसरा संख्या 63 के कुछ भूमि पर अतिक्रमण का निर्माण भी किया गया है जबकि दुकानदारों का कहना है कि यह खसरा 63 नहीं 65 है। मौके पर उपस्थित दुकानदार संजय अग्रवाल का कहना है कि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को सुनवाई भी की जानी है, लेकिन प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है।
उपजिलाधिकारी आशीष जोशी का कहना है कि यह मामला वर्ष 1998 से न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर कई बार स्टे भी लिया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।