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11HCRI30 मंदसौर: दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

मंदसौर, 11 अक्टूबर (हि.स.)। विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपित ओमप्रकाश पिता मोहनलाल मेघवाल उम्र 25 साल नि0 मंडिया सदर पाली राजस्थान को नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में आज हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि पीडिता के पिता द्वारा थाना अफजलपुर पर उसकी लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की शंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट लिखाई।

पुलिस द्वारा फरियादी की गुमशुदगी रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान किया गया विवेचना के दौरान 02 जून 2022 को पीडिता को अभियुक्त ओमप्रकाश के कब्जे से ग्राम मण्डिया थाना थाना सदर पाली राजस्थान से दस्तयाब कर उसके कथन लिये गए पीडिता ने अपने कथनों में अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा उसे बार-बार फोन करके बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाना और उसके साथ कई बार गलत काम (दुष्कर्म) करना बताया जिस पर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 (डी), 366, 376(2)(एन) भादवि, पॉक्सो एवं एससी एसटी की धाराओं का इजाफा किया गया। बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।