11HREG287 सागरः कलेक्टर ने देखी निर्वाचन की तैयारियां
– एमसीएमसी, कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन, शिकायत कक्ष, मतदान दल गठन आदि कक्षों का किया निरीक्षण
सागर, 11 अक्टूबर (हि.स.)। कलेक्टर दीपक आर्य ने आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के तहत कलेक्टर कार्यालय में स्थापित किए गए विभिन्न कक्षों का बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत तैयार किए गए एमसीएमसी कक्ष, कंट्रोल रूम, शिकायत कक्ष, कम्युनिकेशन प्लान कक्ष, मतदान दल गठन कक्ष का निरीक्षण किया एवं निर्देश दिए कि सभी कार्य समय-सीमा में संपन्न कराएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन अधिकारी- कर्मचारियों की ड्यूटी जिस समय के लिए लगी है, वे उस समय उपस्थित हों अन्यथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें।
पेम्पलेट्स, पोस्टर, पर्चे आदि प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता होना जरूरी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पेम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें 06 माह तक का कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बुधवार को हुई प्रकाशकों एवं मुद्रकों की बैठक में दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या त्रिपाठी, वायपी सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं प्रिंटिंग प्रेस की संचालक मौजूद थे। इस अवसर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। बैठक में निर्देश दिये गये कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं होने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रिंट एवं प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय तथा व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा।
मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा। कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं की जाये। निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये।
कलेक्टर ने बंडा के खाद वितरण केंद्रों का किया निरीक्षण पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध
कलेक्टर दीपक आर्य ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बंडा विकासखंड के विभिन्न खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया एवं किसान भाइयों से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि किसान भाई किसी भी स्थिति में चिंतित ना हों , पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उन्हें समय पर आसानी से खाद उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि कहीं भीड़ बढ़ती है तो उन्हें टोकन दें और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर आर्य ने अपने समकक्ष किसान भाइयों को खाद भी वितरण कराया।