18HREG328 (अपडेट) मप्रः शिवराज कैबिनेट ने दी शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की मंजूरी
भोपाल, 18 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता की दर में एक जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023 ) से चार फीसदी की वृद्धि कर 42 फीसदी करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पाँचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य शासन के सातवें वेतनमान अंतर्गत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कुल बढ़ी हुई दर 42 फीसदी के आधार पर नगद भुगतान एक जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से किया जाएगा। एक जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023 में करने के लिए निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता में एक जनवरी 2023 से चार फीसदी की वृद्धि किये जाने तथा एरियर का भुगतान करने के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में 1520 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना- 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन
मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में संशोधित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- “आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।” योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका 4.9 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- “जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।” दोनों संशोधनों के फलस्वरूप पात्र नवीन महिला हितग्राहियों की संभावित संख्या लगभग 18 लाख हो जाएगी। इससे इस वित्तीय वर्ष में 1260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिये 343 करोड़ 91 लाख रुपये की स्वीकृति
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय) के लिए आरईसी से प्राप्त दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343 करोड़ 91 लाख, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, को पी.एन.बी. से ऋण की शेष अवधि 9 वर्ष के लिए रिफायनेंस कराया गया है, जिसकी वर्तमान ब्याज दर आठ प्रतिशत है। जिसके अनुसार लगभग 10 करोड़ 29 लाख रुपये की बचत संभावित है। इसलिए पी.एन.बी. से प्राप्त उक्त ऋण के लिये 343 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रत्याभूति प्रदान की जाये। प्रत्याभूति पर म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा नियमानुसार प्रत्याभूति शुल्क दिया जाये की मंत्रि-परिषद ने स्वीकृति दी।
जिला निवाड़ी के लिये किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत दो जिला कार्यालय की स्वीकृति
नवगठित जिला निवाड़ी के लिये किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत दो जिला कार्यालय उप संचालक, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास और परियोजना संचालक आत्मा की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। दोनों कार्यालयों में कुल मिला कर 19 पद की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति से वर्तमान में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का, जो जिला स्तरीय कार्यालय टीकमगढ़ से संचालित होता था, वह अब नवीन जिला मुख्यालय निवाड़ी से संचालित होगा, इससे निवाड़ी जिले के किसानों को लाभ मिलेगा।