रतलाम: अवैध रूप से संचालित गैस सिलेंडर गोदाम पर कार्यवाही, हाकर सहित चार गिरफ्तार

15HREG234 रतलाम: अवैध रूप से संचालित गैस सिलेंडर गोदाम पर कार्यवाही, हाकर सहित चार गिरफ्तार

रतलाम, 15 अप्रैल (हि.स.)। अवैध रुप से संग्रहित एवं संचालित गैस सिलेंडर गौदाम पर छापा मारकर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर गैस सिलेंडर जब्त किए। खाद्य विभाग ने भी घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध संग्रहण एवं अवैध अंतरण तथा अवैध कारोबार पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मुखर्जी नगर में गैस टंकी हाकर राजेश राजपूत के निवास पर घरेलू गैस के सिलेंडर रखे हुए है व उक्त घर के बाहर लोडिंग आटो भी है जिसमें गैसे सिलेंडर भरे हुए है। यह लोग अपने साथियों के साथ गैस की टंकियों में से गैस निकालकर अन्य सिलेंडर में अवैध रुप से भरने का काम कर रहे है।

मुखबिर की इस सूचना की पड़ताल की गई तो मुखर्जी नगर मकान नं. 13 के सामने एक लोडिंग आटो क्रमांक एमपी 43 एल.1872 में इण्डेन कंपनी के 14.2 किलो क्षमता वाली 19 भरी हुई गैस टंकियां तथा मकान के अंदर इसी क्षमता की 14 गैस टंकी व 6 व्यवसायिक गैस टंकी 19 किलो क्षमता वाली पाई गई। मकान में चार लोग भी मिले जिनके नाम 47 वर्षीय राजेश पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी मुखर्जी नगर, 22 वर्षीय रोशन सिंह पुत्र राजेश राजपूत निवासी मुखर्जी नगर, 35 वर्षीय सवाईसिंह पुत्र अजयसिंह निवासी आशाराम बापू नगर तथा 26 वर्षीय बापूसिंह पुत्र मांगूसिंह राजपूत निवासी ग्राम उमरान पिपलियामंडी होना बताया।

इनके कब्जे से गैस डायरियां, गैस टंकियों के ढक्कन सहित कई सामग्री बरामद की। पूछताछ में राजेश राजपूत ने बताया कि वह खुद अल्फा गैस कंपनी रतलाम का हाकर है और तीनों गैस भरने वाले सहयोगी है। उसके पास से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ जो वैधानिक रुप से आवश्यक थे। खाद्य अधिकारी ने पंचनामा बनाकर मौके पर मिले सामान को जब्त कर राजेश राजपूत व उसके तीनों साथियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है।